पावर कंपनी ने एजेंसी कर्मियों को 6 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 50 लाख तक सहायता राशि देने की घोषणा की

न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, पटना

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने अपने दोनों वितरण कंपनियों—दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) और उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) में एजेंसी के माध्यम से कार्यरत मानवबलों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने एजेंसी कर्मियों की सुविधाओं में व्यापक सुधार करने का निर्णय लिया है।
नई व्यवस्था के तहत एजेंसी कर्मियों के वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया है, जिससे उन्हें हर महीने 520 रुपये से लेकर 3324 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि एजेंसी बिना उचित कारण बताए किसी भी कर्मी को सेवा से नहीं हटा सकेगी।
कंपनी ने मानवबलों की सामाजिक सुरक्षा पर भी बड़ा कदम उठाया है। अब स्पर्शाघात (करंट लगने) से मृत्यु की स्थिति में पहले से तय मुआवजे के अलावा एजेंसी कर्मियों को 6 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। वहीं स्थायी या आंशिक विकलांगता की स्थिति में 50 लाख रुपये तक की सहायता राशि और अन्य पैकेज का लाभ भी मिलेगा।
इसके साथ ही नौकरी में अवसर को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है। तकनीकी श्रेणी-3 की नियमित बहाली (आयोजित परीक्षा) में एजेंसी कर्मियों को उनके कार्य अनुभव के आधार पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। परीक्षा के कुल अंकों में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक 15 प्रतिशत अधिमान्य अंक जोड़े जाएंगे।
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का मानना है कि इन फैसलों से एजेंसी मानवबलों को न केवल सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता मिलेगी बल्कि उनके मनोबल और कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी।