ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर विराम, जिला परिवहन कार्यालय पूर्णतः सक्रिय

न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल

जिला परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सक्रिय है। परिवहन कार्यालय को संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ असामाजिक एवं शरारती तत्वों द्वारा आम जनमानस के बीच यह भ्रामक एवं असत्य सूचना फैलाई जा रही है कि जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल में लर्निंग लाइसेंस अथवा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का निर्गमन बंद कर दिया गया है अथवा आम नागरिकों से आवेदन नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार की अफवाहों के कारण लोगों में अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
इस संबंध में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया है कि परिवहन विभाग, बिहार सरकार के दिशा-निर्देशों तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 (CMVR) के प्रावधानों के अनुरूप जिला परिवहन कार्यालय पूर्णतः सक्रिय एवं नियमित रूप से कार्यरत है।
लर्निंग लाइसेंस सहित सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस का निर्गमन निरंतर जारी है तथा इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

ऑनलाइन एवं पारदर्शी प्रक्रिया
कोई भी पात्र आवेदक परिवहन विभाग के अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अथवा जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल स्थित काउंटर
साइबर कैफे से नियमों के अनुरूप आवेदन कर सकता है। सभी आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन, लर्निंग लाइसेंस निर्गमन एवं ड्राइविंग टेस्ट के उपरांत स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा रहा है।
मोटर अधिनियम अधिनियम,1988 के धारा 9 के अंतर्गत निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट में सफल होने पर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जाता है।
लाइसेंस निर्गमन को रोकने का अधिकार केवल राज्य सरकार/परिवहन विभाग को है, किसी निजी व्यक्ति अथवा दलाल को नहीं।
परिवहन से संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर झूठी, भ्रामक अथवा दुष्प्रचारात्मक जानकारी फैलाना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में धारा 211 एवं 177 मोटर वाहन अधिनियम तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।

दुष्प्रचार पर सख्त कार्रवाई

जिला परिवहन विभाग यह भी स्पष्ट किया है कि कार्यालय के कार्यों को प्रभावित करने, झूठी सूचना फैलाने अथवा आम जनता को गुमराह करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि कोई सरकारी कर्मी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की जाएगी।

आम जनता से अपील

जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग का यह निरंतर प्रयास है कि
सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाए,
अधिक से अधिक नागरिकों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए, बिना लाइसेंस वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए, ट्रैफिक नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।
जिला परिवहन विभाग ने जनमानस से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी दलाल या बिचौलिये के झांसे में न आएँ तथा केवल अधिकृत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें। वैध ड्राइविंग लाइसेंस का निर्माण सड़क सुरक्षा की दृष्टि से न केवल आवश्यक बल्कि अनिवार्य है।जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क सुरक्षा एवं शत-प्रतिशत वैध ड्राइविंग लाइसेंस सुनिश्चित करना है।