बकायेदारों पर सख़्त कार्रवाई : नीलामपत्र पदाधिकारी ने जारी किया बॉडी वारंट

न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन)-सह-नीलामपत्र पदाधिकारी, भागलपुर कुन्दन कुमार ने जिले के कई बकायेदारों के विरुद्ध बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट-1914 की धारा-5 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉडी वारंट जारी कर दिया है।
यह कार्रवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, खलीफाबाग द्वारा दायर किए गए विभिन्न सर्टिफिकेट मामलों की सुनवाई के क्रम में की गई है। सभी मामलों में बकायेदारों पर वर्षों से लंबित ऋण की वसूली न होने पर यह कदम उठाया गया।
इन बकायेदारों पर जारी हुआ बॉडी वारंट
प्रकाश मंडल, पिता–दाहू मंडल
निवासी–दामोदरपुर (मकन्दपुर), थाना–नाथनगर, भागलपुर
बकाया राशि : ₹1,53,088
सर्टिफिकेट केस नं.: 123/2024-25
नंदन कुमार सिंह, पिता–सुरेन्द्र मंडल
निवासी–सरिया, थाना–गोराडीह, भागलपुर
बकाया राशि : ₹1,56,897
सर्टिफिकेट केस नं.: 85/2019-20
जुलफक्कर, पिता–मजहर
निवासी–बनियाडीह, थाना–सन्हौला, भागलपुर
बकाया राशि : ₹1,55,014
सर्टिफिकेट केस नं.: 86/2019-20
बाबन यादव, पिता–नन्दलाल यादव
निवासी–एस.के. तरफदार रोड, कोयलाघाट, आदमपुर, भागलपुर
बकाया राशि : ₹1,23,993
सर्टिफिकेट केस नं.: 120/2024-25
विलास यादव, पिता–स्व. हरि यादव
निवासी–मीरनगर, थाना–रजौन, बांका
बकाया राशि : ₹1,25,366
सर्टिफिकेट केस नं.: 81/2019-20
चंदन कुमार जयसवाल, पिता–मुनेशचन्द्र जयसवाल
निवासी–राघोपुर, थाना–परबत्ता, भागलपुर
बकाया राशि : ₹1,66,282
सर्टिफिकेट केस नं.: 80/2019-20
न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद, उपरोक्त सभी मामलों में ऋण पुनर्भुगतान नहीं होने के कारण 17 नवंबर 2025 को बॉडी वारंट जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले व्यक्तियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।