निर्वाचन कार्य के लिए वाहन कोषांग का संचालन स्टेडियम और आईटीआई कॉलेज परिसर से होगा

न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन–2025 के सफल, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध संचालन के दृष्टिगत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 एवं 162 से 165 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश निर्गत किया गया है।
उक्त आदेश के अनुसार, निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के संचालन, नियंत्रण एवं समन्वय हेतु स्टेडियम में स्थापित स्टेशनिंग कैंपस, जिम हाल, कार्यालय कक्ष तथा आईटीआई कॉलेज का मैदान एवं कार्यशाला भवन को चुनाव कार्य संपन्न होने तक जिला वाहन कोषांग, सुपौल के संचालन हेतु अधिगृहित किया गया है।
इस संदर्भ में उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, एवं प्राचार्य, आईटीआई कॉलेज को निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक उक्त परिसर एवं भवनों को जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला वाहन कोषांग को हस्तांतरित कर संचालन हेतु उपलब्ध कराएं।

निर्वाचन व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रशासन का सक्रिय कदम
जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि निर्वाचन के दौरान वाहनों की उपलब्धता, फ्यूल आपूर्ति, वाहन टैगिंग, रात्रि विश्राम एवं नियंत्रण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
स्टेडियम और आईटीआई कॉलेज परिसर का चयन इसलिए किया गया है ताकि वाहन कोषांग से संबंधित कार्य एक ही स्थान पर केंद्रीकृत तरीके से संचालित हों और सभी निर्वाचन वाहनों की निगरानी, आवंटन एवं फ्यूल समन्वय व्यवस्थित रूप से किया जा सके।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी का संदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, ने बताया कि निर्वाचन जैसी अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक चरण की तैयारी सटीक एवं समयबद्ध ढंग से की जा रही है।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सभी वाहन-संबंधी कार्यों को समन्वित ढंग से संपादित कर निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की विलंब या असुविधा न हो।