न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल
आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के सफल, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन हेतु जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला पदाधिकारी द्वारा नामित नोडल एवं सहायक नोडल पदाधिकारियों के माध्यम से जिले के विभिन्न वाहन मालिकों को निर्वाचन तिथि से पाँच दिन पूर्व अपने वाहन उपलब्ध कराने हेतु अधिग्रहण आदेश निर्गत किया जा रहा है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 एवं 162 से 165 तक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा यह अधिग्रहण आदेश जारी किया गया है। अधिगृहित वाहनों के किराया एवं ईंधन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार लगभग 2500 वाहन मालिकों को अधिग्रहण आदेश अब तक जारी किए गए हैं, जिन्हें संबंधित थाना के माध्यम से उनके RC में दर्ज पते पर उपलब्ध कराया जा रहा है।लगभग 7500 वाहन मालिकों को अधिग्रहण आदेश जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।वाहन मालिकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने वाहन को निर्वाचन की तिथि से पाँच दिन पूर्व सुपौल स्टेडियम परिसर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिगृहित वाहन सही, चालू एवं परिचालन योग्य स्थिति में होने चाहिए। जो वाहन मालिक अधिग्रहण आदेश के बावजूद वाहन उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं वाहन का परमिट रद्द किया जा सकता है।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि अधिगृहित वाहनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित भाड़ा, ईंधन तथा चालक-भत्ता की व्यवस्था की गई है। उन्होंने जिले के समस्त वाहन मालिकों से अपील की कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रशासन को पूरा सहयोग प्रदान करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह से सफल एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके।

































