न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी – सह- जिलाधिकारी सावन कुमार के निर्देश पर मतदान कराने वाले पीठासीन पदाधिकारी को प्रथम पाली में प्रथम मतदान पदाधिकारी को द्वितीय पाली में सुपौल उच्च माध्यमिक विधालय सुपौल तथा द्वितीय मतदान पदाधिकारी को बबुजन विश्वेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विधालय में जिला स्तरीय प्रथम प्रशिक्षण के तीसरे दिन 10 अक्टूबर को दो पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। वरीय पदाधिकारी (प्रशिक्षण कोषांग) सह- उप विकास आयुक्त सुश्री सारा अशरफ ने पीठासीन पदाधिकारी को कार्य एवं दायित्व का बोध कराते हुए बताया कि इस चुनाव में 100% मतदान केन्द्र का Web Casting होगा। पीठासीन पदाधिकारी EVM सेट के साथ (17C) भरकर जमा करेगे। (17C) उपस्थित मतदान अभिकर्ता को हस्तगत कराते हुए Receiving लेना है। सभी पीठासीन पदाधिकारी को VTR App Mobile में Downloads करके प्रत्येक दो घंटे पर इसमें रिर्पोट दर्ज करना अनिवार्य है। उन्होंने पीठासीन पदाधिकारी को निदेश देते हुए बताया कि किसी भी शर्त पें वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में एक से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे, ताकि मतदान की गोपनीयता भंग न हो, नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांगसह जिला पंचायत राज पदाधिकारी गयानंद यादव ने प्रथम मतदान पदाधिकारी को कार्य एवं दायित्व का बोध कराते हुए कहा वे निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के प्रभारी होगें एवं ईपिक अथवा फोटोयुक्त वैक्लपिक दस्तावेज के आधार पर निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करेंगे, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में लाल कलम से प्रत्येक मतदाता के लिए आरी (तिरछी) रेखा खीचेंगे तथा महिला मतदाता हो तो उसके क्रमांक को लाल कलम से गोल घेरना भी सुनिश्चित करेगे। नोडल मास्टर प्रशिक्षक अंजनी कुमार ने बताया कि पीठासीन पदाधिकारी को EVM संचालन से संबंधित, एवं विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों जैसे पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन, पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा, पीठासीन पदाधिकारी का डायरी एवं रिकार्ड किए गये मतो को लेखा (17C) को भरने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। पीठासीन पदाधिकारी को मॉक पोल की प्रक्रिया से संबंधित, संविक्षा लिफाफा सावंधिक लिफाफा, असावंधिक लिफाफा तैयार करने हेतु सभी पीठासीन पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। नोडल मास्टर प्रशिक्षक अमित कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान द्वितीय मतदान पदाधिकारी को कार्य एवं दायित्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाताओं का रजिस्ट्रर (17A) तथा अमिट स्याही के प्रभारी होगें। यह निर्वाचक के बायें हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेंगे। मतदाताओं का रजिस्टर में (a) प्रथम कॉलम में
क्रम संख्या (b) द्वितीय कॉलम में निर्वाचक के निर्वाचक नामावली में अंकित क्रम संख्या (c) तृतीय कॉलम में पहचान संबंधी ईपिक के अतिरिक्त दस्तावेज के अंतिम चार अंक दर्ज करेंगे, तथा ईपिक प्रस्तुत करने पर ई०पी० दर्ज करेंगे। (d) कॉलम संख्या 04 में मतदाताओं का पूर्ण हस्ताक्षर अथवा अंगुठे का निशान लेंगे, (e) कॉलम 5 में मत देने से इंकार करने वाले मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाता/परीक्षण मत देने वाले मतदाता आदि के संबंध में टिप्पणी दर्ज करेंगे, एवं मतदाता पर्ची जारी करेंगे। प्रशिक्षण सत्रों के सफल संचालन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के द्वारा संग्राम सिंह जिला शिक्षा पदाधिकारी को सुपौल उच्च माध्यमिक विधालय सुपौल का प्रभारी पदाधिकारी एवं राजु कुमार अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी निर्मली को बबुजन विश्वेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विधालय का प्रभारी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है।