न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
भागलपुर के चर्चित तेजाब कांड में अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एकतरफा प्रेम में असफल युवक ने युवती को तेजाब पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसमें अब कोर्ट ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
एडीजे-13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 326 (तेजाब हमला) और 342 (गैरकानूनी बंधन) के तहत दोषी करार दिया।
सजा और जुर्माना
मुख्य आरोपी नीरज कुमार पर ₹3.10 लाख का जुर्माना
रूबी कुमारी व प्रीति कुमारी पर ₹35,000-₹35,000 का जुर्माना
जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीनों को 1 वर्ष 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
क्या था मामला?
यह घटना 30 जून 2021 की है। कहलगांव थाना क्षेत्र के नया नगर रानी दियारा निवासी पूजा कुमारी को शादी से इनकार करने पर तेजाब पिलाया गया था। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लगभग 7 महीने तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई।
अभियोजन पक्ष
सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने केस की पैरवी की। उन्होंने 11 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी साबित किया। अदालत ने यह माना कि यह हत्या पूरी तरह पूर्व नियोजित और निर्मम थी।