न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल
विद्वान अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद न्यायालय अभिषेक कुमार मिश्रा, प्रथम सुपौल के द्वारा किशनपुर थाना काड सं0-214/2017 से जनित उत्पाद सत्रवाद सं0-756/2017 के अभियुक्त 1. अभिनंदन यादव उर्फ अभिनंदन कुमार यादव, पिता-शत्रुधन यादव, सा०-रामपुर, थाना-पिपरा, जिला-सुपौल को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम् की धारा-30 (ए) के अंतर्गत 5 वर्षों की सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपया अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी है। उक्त अभियुक्त के द्वारा कारा में पूर्व में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी।
अभियुक्त को सजा दिलाने में धर्मेन्द्र कामत विशेष लोक अभियोजक, एवं अभियोजन कोषांग के पुलिस पदाधिकारी व कर्मी की अहम भूमिका रही।
































