मतगणना कल, निषेधाज्ञा लागू, विजय जुलूस और भीड़ पर प्रतिबंध

  • जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया आदेश

न्यूज़ स्कैन ब्यूरो, भागलपुर
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की मतगणना शुक्रवार 14 नवम्बर को होने जा रही है। मतगणना के दौरान शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भागलपुर जिला प्रशासन ने कड़े एहतियाती कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करते हुए कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
मतगणना के लिए दो केंद्र निर्धारित किए गए हैं —
महिला आईटीआई, बरारी, भागलपुर
राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज, बरारी, भागलपुर
इन केंद्रों पर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों — 152-बिहपुर, 153-गोपालपुर, 154-पीरपैंती (अ.जा.), 155-कहलगांव, 156-भागलपुर, 157-सुलतानगंज और 158-नाथनगर की मतगणना होगी।
डीएम द्वारा जारी आदेश की मुख्य बातें
सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रवेश पर रोक रहेगी।
मतगणना के दिन किसी प्रकार का जुलूस या विजय जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
निजी वाहन (मतगणना ड्यूटी में लगे वाहनों को छोड़कर) 200 मीटर की परिधि के अंदर नहीं आ सकेंगे।
अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति सेलफोन, कोडलेस फोन आदि लेकर मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
केवल वैध पहचान पत्रधारी व्यक्ति ही मतगणना केंद्र के अंदर जा सकेंगे।
मीडियाकर्मी केवल प्राधिकृत पत्र के साथ अपने निर्धारित स्थल पर रहेंगे।
मतगणना केंद्र के 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना निषिद्ध रहेगा।
डीएम ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 13 नवम्बर से प्रभावी होकर मतगणना कार्य समाप्ति तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की भीड़, जुलूस या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।