- पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला, 3.5 लाख मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश
न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल
सुपौल जिले के भीमपुर थाना कांड संख्या 02/2021 एवं पॉक्सो वाद संख्या 02/2021 में नाबालिग पीड़िता से जबरदस्ती दुष्कर्म एवं अपहरण के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी गुलाबचंद मुखिया (35 वर्ष) निवासी ग्राम बरदाहा, थाना नरपतगंज को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए 24 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376(3) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत 24 वर्ष की सश्रम कैद तथा 25,000 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा भादवि की धारा 341 में 1 माह का साधारण कारावास व 500 रुपये जुर्माना,धारा 342 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये जुर्माना, धारा 365 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये जुर्माना सुनाया गया।
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि वाद के ट्रायल के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सीआरपीसी की धारा 428 के तहत समायोजित किया जाएगा। पीड़िता को 3.5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया गया है।
मालूम हो कि अदालत ने आरोपी को 9 जनवरी 2026 को ही दोषी करार दे दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 8 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार दास ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।

































