न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार में नए बिजली कनेक्शन को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक ही मकान या भवन में एक से अधिक बिजली कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे आवेदन पत्नी, बेटा, बेटी या बहू के नाम से ही क्यों न किया गया हो।
बिहार राज्य बिजली विनियामक आयोग (बीईआरसी) और बिजली कंपनियों ने बिजली के अनावश्यक दुरुपयोग को रोकने और सब्सिडी में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। इस सम्बंध में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने इस सम्बंध में पत्र जारी किया है.
क्या है नया नियम:
यदि एक ही परिसर/भवन में पहले से एक कनेक्शन मौजूद है तो उसी पते पर किसी अन्य पारिवारिक सदस्य के नाम पर नया कनेक्शन नहीं मिलेगा।
अब आवेदक को नए कनेक्शन के लिए यह प्रमाण देना होगा कि वह स्थान अलग है और पहले से किसी अन्य सदस्य के नाम से कनेक्शन नहीं है।
उद्देश्य क्या है: बिजली कंपनियों का कहना है कि कुछ लोग एक ही परिसर में अलग-अलग सदस्यों के नाम पर कनेक्शन लेकर 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ लेते थे। इससे सरकार पर सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था।