आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एसडीएम ने की बैठक,दिए कई निर्देश

न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल

विधानसभा आम निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल सदर सह निर्वाची पदाधिकारी 43 सुपौल विधानसभा क्षेत्र के द्वारा आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु सभी विभाग के पदाधिकारीयों एवं कर्मियों की बैठक की गई। निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सभी को बताया गया कि आदर्श आचार संहिता को लागू करने के क्रम में संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी सरकारी भवनों, दीवारों, खंभों इत्यादि से प्रचार-प्रसार संबंधित सामग्री यथा बैनर, पोस्टर, हैंड बिल, दीवार लेखन इत्यादि को हटाया जाना है। इस संदर्भ में सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया की 24 घंटे के अंदर हुए अपने-अपने विभाग के संरचनाओं जैसे की भवनों, दीवारों इत्यादि से सभी बैनर, पोस्टर दीवार लेखन को हटाना सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में यदि कहीं भी बैनर पोस्टर एवं प्रचार सामग्री पाया जाता है तो बैनर, पोस्टर, प्रचार सामग्री लगाने वाले व्यक्ति तथा संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी इसको लागू कराना सुनिश्चित करेंगे एवं वे नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। बैठक में सभी विभागों के पदाधिकारी कर्मी मौजूद थे।