शराब कारोबारी को 5 वर्ष की सजा, एक लाख रुपये अर्थदंड

न्यूज स्कैन ब्यूरो सुपौल

सुपौल पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, सशक्त गवाही एवं ठोस आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय ने एक शराब कारोबारी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।
31 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश, उत्पाद न्यायालय संख्या-01, सुपौल ने किशनपुर थाना कांड संख्या-68/2025 से संबंधित उत्पाद वाद संख्या-338/2025 के अभियुक्त विट्टू कुमार, पिता स्व. सुरेश मंडल, निवासी – कमलदहा, वार्ड संख्या-08, थाना – किशनपुर, जिला – सुपौल को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2022) की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि को न्यायालय ने कुल सजा की अवधि में समायोजित करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत एवं अभियोजन कोषांग के पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही।