खगड़िया:अवैध हूटर लगाने पर विधायक के सहयोगी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज,क्राईम कंट्रोल एक्ट में नामजद हैं मिथिलेश चौधरी

न्यूज स्कैन ब्यूरो। परबत्ता (खगड़िया)

गोगरी के अंचल अधिकारी दीपक कुमार ने थाना में आवेदन देकर परबत्ता थानान्तर्गत नयागांव शिरोमणि टोला निवासी मिथिलेश चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया है। सी ओ के द्वारा थाना में दिये गये आवेदन में अंकित किया है कि दिनांक 23 अक्टूबर 25 को रात्रि लगभग 9.15 बजे थानाध्यक्ष के साथ गश्ती के क्रम में रजिस्ट्ररी मोड, गोगरी के पास एक मारुती सुजूकी का एक्सप्रेसो गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR-10-AN 9398 पर साइरन हूटर लगा पाया। जिसके संबंध में गाड़ी में बैठे लोगों से पूझताछ किया गया।पूछताछ के क्रम में बैठे एक व्यक्ति मिथिलेश कुमार के द्वारा बताया गया कि यह उनकी गाड़ी है। जिनाले गाडी में लगे सायरन/हूटर के संबंध में अनुमति आदेश की कापी की मांग की गयी।जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।चूंकि वर्तमान में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है,इस परिस्थिति में बिना अनुमति के गाड़ी में किसी तरह का बदलाव करना, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन है।अतः आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मिथलेश कुमार पे. स्व. रामलोचन चौधरी साकिन नयागांव शिरोमणि टोला थाना परबत्ता के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।बताते चलें कि परबत्ता थानाध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन को मिथलेश कुमार के विरुद्ध सी सी ए का प्रस्ताव भेजा है, जिसके परिणामस्वरूप थानाध्यक्ष को विधायक सह राजद प्रत्याशी डॉ संजीव कुमार के द्वारा थानाध्यक्ष को धमकाने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।