अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना/मोकामा
मोकामा फायरिंग केस में जेल में बंद पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंचमहला थाना कांड संख्या 5/2025 में कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आरोपी को बेल दी जा सकती है।

कोर्ट की ओर से जमानत की शर्तें

अनंत सिंह को नियमित रूप से न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होना होगा।

उन्हें किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहना होगा।

₹10,000 के दो मुचलकों पर जमानत मंजूर की गई।


क्या है मामला?

मामला 22 और 23 जनवरी 2025 का है। मोकामा के जलालपुर में ईंट भट्ठा संचालक मुकेश सिंह के घर पर ताला जड़ने से विवाद शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक हो गया। करीब 100 राउंड फायरिंग की बात सामने आई। कहा गया कि यह विवाद 65 लाख रुपये के लेन-देन से जुड़ा था।

अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे। 23 जनवरी को एक बार फिर गोलीबारी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश, सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट जैसी धाराओं में केस दर्ज किया। अनंत सिंह ने 24 जनवरी को बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।


कोर्ट में ये 3 दलीलें बनीं राहत का आधार

  1. फायरिंग जानलेवा नहीं थी:
    बचाव पक्ष ने कहा कि फायरिंग केवल हवा में की गई, किसी को घायल करने की मंशा नहीं थी।
  2. FIR में हत्या की मंशा स्पष्ट नहीं:
    प्राथमिकी में यह नहीं कहा गया कि गोलीबारी जानबूझकर किसी को जान से मारने के इरादे से की गई थी।
  3. जमानत खारिज करने का ठोस आधार नहीं:
    वकील ने बताया कि 62 मामलों में से 49 मामलों में निर्णय आ चुका है और 12 में पहले से ही जमानत मिल चुकी है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव

अनंत सिंह राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और विधायक भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, परंतु अधिकतर में उन्हें राहत मिली है। कोर्ट ने इस पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर उन्हें बेल दी।