न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल
आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव, 2025 के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने निर्वाचन कार्य के सफल संचालन के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के वाहनों की आवश्यकता को लेकर तैयारी शुरू कर दी है।। इनमें बस, मिनी बस, बोलोरो, स्कॉर्पियो, इनोवा, मैक्सी ट्रैवलर, ट्रक, पिकअप, ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य वाहन शामिल हैं।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक वाहन का उपयोग सुरक्षा बलों की आवाजाही, मतदान कर्मियों की ढुलाई, चुनाव सामग्री के परिवहन एवं आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाएगा। इस कारण वाहन उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन को आम जनों के सहयोग की आवश्यकता है।
कई वाहन मालिकों द्वारा यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि उन्हें समय पर यह सूचना नहीं मिलती कि जिला प्रशासन को किन वाहनों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन सभी वाहन मालिकों को सूचित करता है कि यदि कोई वाहन स्वामी स्वेच्छा से अपने वाहन को निर्वाचन कार्य हेतु उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो वे अपने वाहन का विवरण (वाहन की संख्या, प्रकार, स्वामी का नाम व मोबाइल नंबर) जिला परिवहन कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं।
बिहार सरकार, परिवहन विभाग द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाए जाने वाले वाहनों का संशोधित मुआवजा दर निर्धारण किया जा चुका है। वाहन मालिकों को उपयोग किए गए दिनों के अनुसार निर्धारित दर पर भुगतान किया जाएगा। दर सूची इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।
जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि सभी प्रकार के वाहन समय पर उपलब्ध हो सकें, जिससे निर्वाचन कार्य निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से सम्पन्न हो।
जिला प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों से अपील किया है कि वे इस महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और स्वेच्छा से अपने वाहन उपलब्ध कराकर प्रशासन की सहायता करें।