बिहार को मिलेगी ऊर्जा की सबसे बड़ी सौगात: पीरपैंती में 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास कल, पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास

न्यूज़ स्कैन ब्यूरो, भागलपुर
बिहार की धरती सोमवार को एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनेगी। भागलपुर के पीरपैंती में 3×800 मेगावाट का विशाल थर्मल पावर प्लांट बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा।
जानकार बताते हैं कि बिहार को अब बिजली के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। 2400 मेगावाट क्षमता वाला यह पावर प्लांट राज्य की ऊर्जा तस्वीर बदल देगा।
भागलपुर और आसपास के जिलों में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। हजारों युवाओं के लिए रोज़गार के नए दरवाज़े खुलेंगे। बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सपना साकार होगा।
शिलान्यास के मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दर्जनों मंत्री और नेताओं की उपस्थिति कार्यक्रम को और भव्य बनाएगा।

पीरपैंती थर्मल पावर परियोजना : 96% रैयतों को मिला मुआवजा, शेष को भी शीघ्र भुगतान

  • जिन रैयतों का मामला कोर्ट में लंबित नहीं है, वे दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करें


भागलपुर। पीरपैंती में स्थापित किए जा रहे 3×800 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत परियोजना हेतु अधिगृहीत जमीन के अधिकांश रैयतों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के अनुसार अब तक 96 प्रतिशत रैयतों को राशि का भुगतान हो चुका है। शेष रैयतों को भी भुगतान हेतु आबंटन उपलब्ध है।
भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि शनिवार (13 सितम्बर) को 25 रैयतों के लिए मुआवजा भुगतान संबंधी विपत्र जिला कोषागार भेजा गया था। वहीं रविवार (14 सितम्बर) को अतिरिक्त 05 रैयतों के लिए भी विपत्र भेजा गया है।

जिन रैयतों का भुगतान भेजा गया है, उनमें शेख नफीर, पिता–शेख जाकीर, निवासी–कुंजबन्ना
प्रदीप कुमार बरनवाल एवं अन्य, पिता–स्व. कामता प्रसाद बरनवाल, बीबी जहीदा, पिता–स्व. शेख तजगूल, निवासी–कुंजबन्ना, मो. अब्दुल वाहीद, पिता–स्व. शेख तजमुल, बीबी मुमताज बेगम, पति–शेएब आलम, निवासी–पहाड़पुर शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि जिन रैयतों का मामला LARA प्राधिकार (भागलपुर) या सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) में लंबित नहीं है, वे शीघ्र जिला भू-अर्जन कार्यालय में आवेदन करें।

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़

  • भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (केवाला/खातियान)
  • अद्यतन लगान रसीद
  • आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • यदि रैयत की मृत्यु हो चुकी हो तो पंचायत सचिव व सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत वंशावली पत्र

भू-अर्जन पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन रैयतों को पहले से नोटिस प्राप्त हो चुका है और उनका मामला कोर्ट में लंबित नहीं है, वे दस्तावेज़ जमा कर तुरंत मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध है।