फर्जी डिग्री से नौकरी का आरोप: कनीय अभियंता पर HC की रोक के बाद भी खगड़िया नगर परिषद की बैठक, उठे सवाल

अभिजीत सिन्हा, खगड़िया

नगर परिषद खगड़िया के कनीय अभियंता रौशन कुमार पर फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने का गंभीर आरोप है। मामला अब पटना उच्च न्यायालय के संज्ञान में है, जिसने सुनवाई पूरी होने तक नगर परिषद के सभापति के आदेश पर रोक (Stay) लगा दी है।

इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा स्टैंडिंग कमिटी की बैठक कर निर्णय लेने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नगर परिषद कोर्ट से ऊपर है? क्या हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद निर्णय लेना अवमानना नहीं है? इन सभी सवालों पर कार्यपालक पदाधिकारी रवि कुमार ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया।


RTI के जवाब से उठे संदेह, अधिकारी नहीं मान रहे वैध दस्तावेज

नगर सभापति द्वारा RTI के जरिए प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर रौशन कुमार की नियुक्ति को फर्जी बताया गया है। हालांकि नगर परिषद के अधिकारी इस रिपोर्ट को “अप्रमाणिक” कहकर किनारा कर रहे हैं। वहीं, “The News Scan” से बातचीत में कार्यपालक पदाधिकारी ने यह स्वीकार किया कि कोर्ट ने सभापति के पत्र पर रोक लगाई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि स्टैंडिंग कमिटी की बैठक की अनुमति कैसे दी गई।


सोशल मीडिया पर गरमाया मामला, सभापति के पति ने दिए दस्तावेज

नगर सभापति के पति ज्योतिष मिश्रा ने सोशल मीडिया पर RTI रिपोर्ट सार्वजनिक की है और दावा किया है कि कनीय अभियंता रौशन की बहाली पूरी तरह फर्जी है। सोशल मीडिया में रौशन कुमार को लेकर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे पूरे मामले ने और तूल पकड़ लिया है।