भागलपुर में शराब तस्करी के दो दोषियों को 5 साल की सजा, 1 लाख रुपये जुर्माना

न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर

जिले के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने विदेशी शराब की तस्करी मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 साल की कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोनों को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इन दोनों को मिली सजा

प्रिंस कुमार यादव

नवीन कुमार

इन दोनों को 12 अगस्त 2022 को एनटीपीसी थाना क्षेत्र अंतर्गत आलमपुर मोड़ के पास से शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 71 बोतल विदेशी शराब (कुल 26.625 लीटर) और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई थी।

पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर मिली सजा

सरकारी पक्ष की ओर से 5 गवाह प्रस्तुत किए गए। विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने अभियोजन की ओर से प्रभावी ढंग से बहस की, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।