न्यूज़ स्कैन रिपोर्टर, भागलपुर
जिला प्रशासन ने राजस्व वसूली के मामलों में सख्ती बरतते हुए बड़ी कार्रवाई की है। 1 लाख 99 हजार 099 रुपये के बकाया की वसूली नहीं करने पर न्यायालय द्वारा संजय मंडल को जेल भेज दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन)-सह-नीलामपत्र पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने नीलाम पत्र वाद संख्या 15/2019-20 में बकायेदार संजय मंडल (पिता–स्वर्गीय सरयू मंडल, निवासी मकान संख्या 97, उर्दू बाजार रोड, थाना–ततारपुर, भागलपुर) के खिलाफ सुनवाई की।
न्यायालय द्वारा संजय मंडल को 28 जून 2025 को बॉडी वारंट के तहत पेश होने का आदेश जारी किया गया था। इसके तहत 30 जुलाई 2025 को ततारपुर थाना प्रभारी द्वारा संजय मंडल को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
हाजिरी के दौरान न तो संजय मंडल ने बकाया राशि जमा की और न ही कोई समाधान प्रस्तुत किया। ऐसे में न्यायालय ने उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक या बकाया भुगतान होने तक शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा (दीवानी जेल) में रखने का आदेश दिया है।