न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि दस्तावेजों में सुधार के लिए “परिमार्जन प्लस” नामक एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। इसके तहत जमीन रजिस्ट्रेशन के दौरान हुई त्रुटियों या अपूर्ण जानकारियों को ऑनलाइन सुधारने की सुविधा दी गई है। यह पहल जन जागरूकता श्रृंखला-02 के तहत चलाई जा रही है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
वेबसाइट से करें आवेदन:
इस योजना के लिए आवेदनकर्ता को https://biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा। यदि आप पहले से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) उपयोगकर्ता हैं तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। यदि नहीं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के दो विकल्प हैं. डिजिटल जमाबंदी में सुधार होगा और कंप्युटराइज्ड होने से छूटे हुए जमाबंदियों की डिजिटलाइजेशन होगा.
कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड से छूटे हुए जमाबंदियों की डिजिटल एंट्री के लिए ‘Prepare Application’ पर क्लिक करें। वहां से जिला, अंचल, मौजा आदि की जानकारी भरें और Process बटन दबाएं।जमाबंदी संबंधित विवरण, खाता संख्या, खेसरा, रकबा, भूधारक का नाम, पता आदि भरें। दस्तावेज की स्कैन कॉपी भी अपलोड करें।
सारी जानकारी भरने के बाद ‘Next’ और ‘Preview’ पर क्लिक कर भरें गए डेटा को जांच लें।
अंतिम रूप से ‘Final Submit’ बटन पर क्लिक करें। यदि सुधार की जरूरत हो तो ‘Back’ बटन से वापस जाकर संशोधन कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति देखने के लिए पोर्टल के “परिमार्जन प्लस आवेदन की स्थिति देखें” सेक्शन में जाकर जिला, अंचल, मौजा आदि भरकर आवेदन की जानकारी देखी जा सकती है।
इस पहल से राज्य के लाखों भू-स्वामियों को अपने दस्तावेजों की गलतियों को आसानी से सही कराने में मदद मिलेगी, जिससे जमीन विवादों में कमी आएगी और सरकारी रेकॉर्ड भी पारदर्शी बनेंगे।
अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए वेबसाइट ये है – https://biharbhumi.bihar.gov.in