कैमूर: दहेज हत्या प्रकरण में सुनाई कठोर सजा; पति, सास और ससुर दोषी, 7 से 10 साल की कैद और जुर्माना

न्यूज स्कैन ब्यूरो, कैमूर
भभुआ में दहेज लोभ ने एक और बेटी की जान ले ली। लेकिन अब कानून ने दोषियों को कठोर सजा सुनाकर कड़ा संदेश दिया है। भभुआ व्यवहार न्यायालय के एडीजे तृतीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने दहेज हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।
अदालत ने मृतका के पति वीरेंद्र कुमार को 10 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, ससुर जय श्री राम को 7 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि मृतका की सास को भी 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों को आईपीसी की धारा 498ए, 304बी और 201 के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने माना कि विवाह के सात साल के भीतर दहेज प्रताड़ना और हत्या का अपराध साबित हुआ है।

शादी के डेढ़ महीने बाद हुई संदिग्ध मौत

यह मामला सोनहन थाना क्षेत्र का है। प्राथमिकी में दर्ज विवरण के अनुसार, मृतका रेखा कुमारी की शादी 5 जून 2022 को धूमधाम से वीरेंद्र कुमार के साथ हुई थी। लेकिन शादी के मात्र डेढ़ महीने बाद, 23 जुलाई 2022 को उसकी संदिग्ध मौत हो गई।
मृतका की मां सोनिया कुंवर, जो कुदरा थाना क्षेत्र के बभनगांवा गांव की निवासी हैं, ने आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या दहेज की मांग पूरी न होने के कारण की गई।

परिजनों का आरोप

परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष रेखा को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। अंततः पति, सास और ससुर ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला डाला।

अदालत का सख्त रुख

कोर्ट ने सभी तथ्यों, सबूतों और गवाहों को परखते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाया और कठोर सजा का ऐलान किया। अदालत के इस फैसले से समाज को स्पष्ट संदेश गया है कि दहेज हत्या जैसे घृणित अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।