न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
कोर्ट के आदेश पर रविवार को जवारीपुर, तिलकामांझी स्थित सुमरित मंडल परिसर की दो दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान कोर्ट के नाजिर, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे।
जानकारी के अनुसार, परिसर के मालिक विमल कुमार मंडल ने अपनी दुकानें नीरज कुमार झा (प्रोप्राइटर, अपराजिता इंटरप्राइजेज) को किराए पर दी थीं। दोनों के बीच हुआ लीज एग्रीमेंट वर्ष 2014 में समाप्त हो गया था। इसके बाद न तो एग्रीमेंट का नवीनीकरण हुआ और न ही किराया चुकाया गया।
किराएदार ने दुकान खाली करने से भी इनकार कर दिया और कब्जा बनाए रखा। इसी विवाद को लेकर 2015 में मकान मालिक ने कोर्ट में बेदखली का मुकदमा दायर किया। केस हारने और नोटिस मिलने के बावजूद दुकानों को खाली नहीं किया गया। अंततः कोर्ट प्रशासन ने कार्रवाई कर दुकानों को कब्जा-मुक्त कराया।
पहले भी कराया गया था कब्जा खाली
गौरतलब है कि इसी परिसर में स्थित एक गोदाम पर भी नीरज झा ने कब्जा किया था, जिसे कोर्ट प्रशासन ने इस साल 31 मार्च को खाली कराया था।
मालिक ने जताया संतोष
परिसर के मालिक विमल कुमार मंडल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आज उन्हें उनका हक मिला है। उन्होंने कोर्ट और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया।