भागलपुर न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ता से अभद्रता: नोटरी रजिस्टर छीनने तक की कोशिश, महिला अधिवक्ता से धक्का-मुक्की, गाली-गलौज

  • जिला विधिज्ञ संघ के पदाधिकारी विनय कुमार सिंह पर गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और नोटरी रजिस्टर छीनने का आरोप
  • पीड़िता बोलीं – “यह न सिर्फ महिला की गरिमा पर हमला है, बल्कि मेरे सरकारी कार्य में बाधा डालने की आपराधिक साज़िश है”

न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
व्यवहार न्यायालय परिसर उस समय अशांत हो गया जब जिला विधिज्ञ संघ, भागलपुर की कार्यकारिणी समिति के सदस्य सह अधिवक्ता विनय कुमार सिंह पर एक महिला अधिवक्ता एवं नोटरी पदाधिकारी के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और शारीरिक दुर्व्यवहार का आरोप लगा।

पीड़िता सुजाता कुमारी, पति अजय कुमार मिश्रा (अधिवक्ता एवं नोटरी पदाधिकारी) ने थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि 20 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 बजे वे न्यायालय गेट नंबर 4 स्थित अपने चैम्बर में कार्य कर रही थीं। तभी विनय कुमार सिंह वहाँ पहुँचे और बिना किसी वैधानिक अधिकार के उनके काम में दखल देने लगे।

आरोप है कि पहले उन्होंने अभद्र भाषा में गालियाँ दीं, फिर धक्का-मुक्की की और ज़बरदस्ती महिला अधिवक्ता का नोटरी रजिस्टर छीन लिया। यह रजिस्टर उनके कार्य से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख रखता है।

पीड़िता का कहना है कि नोटरी अधिनियम 1952 और नियमावली 1956 के तहत किसी भी निजी व्यक्ति या विधिज्ञ संघ के सदस्य को नोटरी कार्य की जांच का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में विनय कुमार सिंह का यह कृत्य पूरी तरह ग़ैरक़ानूनी और अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

महिला अधिवक्ता ने इसे महिला की गरिमा और सुरक्षा पर हमला तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने की गंभीर आपराधिक हरकत करार दिया है। पीड़िता ने थाना प्रभारी से मांग की है कि विनय कुमार सिंह पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाए।