e-KYC व फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही, कहलगांव की तीन पंचायतों के कृषि समन्वयक निलंबित

न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
कहलगाँव प्रखंड के ओगरी, लगमा एवं वंशीपुर पंचायतों में तैनात कृषि समन्वयक कुमार सदाशिव को महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में लापरवाही और बिना सूचना अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, कहलगाँव की रिपोर्ट में बताया गया कि कुमार सदाशिव ने 31 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक आवेदन देकर अवकाश लिया था, लेकिन 2 जनवरी 2026 से बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित पाए गए। इस दौरान वे e-KYC और एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों से पूरी तरह अनुपस्थित रहे।
इस गंभीर लापरवाही को लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कहलगाँव द्वारा 2 जनवरी एवं 4 जनवरी 2026 को उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समयावधि में कोई जवाब नहीं दिया गया।
जिला प्रशासन का कहना है कि यह कृत्य स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना और एग्री स्टैक परियोजना की प्रगति में जान-बूझकर बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आता है। यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। 6 जनवरी 2026 को उप विकास आयुक्त, भागलपुर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में फार्मर रजिस्ट्री कार्य में अनाधिकृत अनुपस्थिति और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके आलोक में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, कहलगाँव ने कार्रवाई की अनुशंसा की।
इन आरोपों के आधार पर 7 जनवरी 2026 को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कुमार सदाशिव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अनुमंडल कृषि कार्यालय, नवगछिया निर्धारित किया गया है। इस अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा।