एडीजे प्रथम कोर्ट ने शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने वाले विवाहित को आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये अर्थ दंड की सुनाई सजा

न्यूज स्कैन ब्यूरो,अररिया
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने वाले विवाहित युवक को आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।साथ ही न्यायालय ने जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कारावास सजा भुगतने का आदेश भी अपने निर्णय में दिया।
कोर्ट ने दोषी को सत्र वाद संख्या 55/2024 में दोषी को सजा सुनाई।मामला सिकटी (बरदाहा) थाना कांड संख्या 201/2023 से संबंधित है।मामला स्वयं पीड़िता ने दर्ज कराई थी ।
सजा पाने वाला दोषी सिकटी थाना क्षेत्र के मुरारीपुर वार्ड संख्या 10 का रहने वाला 36 वर्षीय धीरज कुमार मंडल पिता – सुगम लाल मंडल उर्फ सुगानंद मंडल है।
दोषी ने शादीशुदा होकर प्रेमप्रसंग में पीड़िता को शादी का झांसे में डालकर उसके साथ लगातार यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया।पीड़िता के गर्भवती हो जाने पर बच्चा गिराने के लिए दबाव बनाया गया था । न्यायालय ने भादवि की धारा 376 के अंतर्गत युवक को दोषी करार दिया।
सरकार की ओर से राजानंद पासवान और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार ठाकुर ने अपनी-अपनी दलीलें न्यायालय के समक्ष रखा। दोनो ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी की सजा मुक्करर किया ।