दुष्कर्म का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले बलात्कारी को कोर्ट ने सुनाई बीस साल की सश्रम कारावास की सजा,50 हजार रुपये का अर्थदंड

न्यूज स्कैन ब्यूरो, अररिया
नाबालिग के साथ एक साथ तक दुष्कर्म करने के बाद उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले दुष्कर्मी को गुरुवार को एडीजे सिक्स कोर्ट ने सजा सुनाई।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अजय कुमार की अदालत ने बलात्कारी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह फैसला पॉस्को वाद संख्या 17/2024 में सजा सुनाई।सजा पाने वाला दोषी बैरगाछी वार्ड संख्या 03 के निवासी 27 वर्षीय हसरत पिता जमरुद्दीन है।कोर्ट ने भादवि की धारा 376 एवं 6 पॉस्को एक्ट की धारा के अंतर्गत सजा सुनाई। साथ ही बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्किम के अंतर्गत पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया ।
मामला अररिया महिला थाना कांड संख्या 47/2023 से संबंधित है और इसके सुचिका स्वयं पीड़िता है।
पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया था कि बहन की देवर तकरीबन एक साल से उसका बलात्कार किया करता था और उसका नग्न फोटो आपत्तिजनक वीडियो शूट किया एवं बदले में 50 हजार रुपये फोटो और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
सजा की बिंदु पर एलएडीसी के अधिवक्ता ने कम उम्र और परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य होने का हवाला देकर कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई।जबकि सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉस्को एक्ट के श्याम लाल यादव विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीलें दी।दोनो ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने भादवि की धारा 376 एवं 6 पॉस्को एक्ट में दोषी करार पाते हुए दोषी की सजा मुक्ककर किया ।