न्यूज स्कैन ब्यूरो,अररिया
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने हत्या के आरोपी पिता एव उनके दो पुत्रों को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने के तौर पर अर्थ दंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 638/23 में तीनों दोषियों को सजा सुनाई।मामला कुर्साकांटा (कुआड़ी) थाना कांड संख्या 111/2023 से संबंधित है।जिसके सूचक कुआड़ी वार्ड संख्या आठ निवासी मो. शमशाद आलम पिता -स्वर्गीय अयूब है। न्यायालय ने 65 वर्षीय मो. जावेद आलम पिता स्व. जहीर आलम,27 वर्षीय मो. हसन,25 वर्षीय मो. हुसैन दोनों के पिता जावेद आलम को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास के साथ 50 -50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
दोषियों ने सूचक शमशाद आलम के घर में घुसकर 27 मई 2023 को सूचक की पत्नी मुसरत बानो की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और उसके गोदरेज से रखा हुआ रुपैया, जेवर समान लूट लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह का परीक्षण कराया गया।
सजा की बिंदु पर अधिवक्ता मो. हासिम ने अभियुक्तों की कम से कम सजा सुनाई जाने का पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीले न्यायालय के समक्ष रखा। दोनो ही पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई ।
एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने दो साल पहले हुए हत्या मामले में पिता समेत दो पुत्रों को सुनाई अर्थ दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा
