नगर निगम व नगर निकायों की योजनाओं की समीक्षा, होल्डिंग टैक्स व स्वच्छता पर सख़्त निर्देश: 20 फरवरी के बाद सड़क किनारे कचरा मिलने पर संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगेगा

न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
जिला मुख्यालय स्थित समीक्षा भवन में सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भागलपुर नगर निगम, सुल्तानगंज एवं नवगछिया नगर परिषद तथा कहलगांव, पीरपैंती, सबौर, अकबरनगर और हबीबपुर नगर पंचायतों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वृद्धि, स्वच्छता, अतिक्रमण, शहरी विकास योजनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अहम निर्देश दिए गए।

होल्डिंग टैक्स का पुनः सत्यापन होगा

होल्डिंग टैक्स की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नगर निकाय क्षेत्रों में खाली जमीन पर नगर निगम में ₹3, नगर परिषद में ₹2 और नगर पंचायत में ₹1 प्रति वर्ग मीटर वार्षिक टैक्स लिया जाता है। भवनों के लिए मुख्य सड़क और अन्य सड़कों के अनुसार टैक्स दरें अलग-अलग निर्धारित हैं।
जिलाधिकारी ने सभी भवनों का पुनः सत्यापन कराने का निर्देश देते हुए कहा कि पहले व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि जिन लोगों का होल्डिंग छूट गया है या गलत असेसमेंट हुआ है, वे स्वयं आकर सुधार करा सकें। टैक्स तहसीलदार को सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए गए।

दुकानों के पंजीकरण में तेज़ी लाने के निर्देश

बैठक में बताया गया कि नगर निकाय क्षेत्रों की दुकानों का पंजीकरण व वार्षिक नवीकरण किया जाता है। दुकानों की स्थिति के अनुसार ट्रेड लाइसेंस शुल्क ₹500 से ₹2500 तक है।
भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 12 हजार दुकानों के पंजीकरण को गति देने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सुल्तानगंज, नवगछिया नगर परिषद और सभी नगर पंचायतों को भी पंजीकरण अभियान तेज़ करने को कहा गया।

स्वच्छ भारत मिशन पर विशेष ज़ोर

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि घर-घर से कचरा संग्रहण के दौरान गीला और सूखा कचरा अलग-अलग दिया जाए। इसके लिए वार्ड पार्षदों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी को छापेमारी के निर्देश दिए गए। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने कचरे के लिए डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।
20 फरवरी के बाद सड़क किनारे कचरा पाए जाने पर संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी फूड वेंडरों को डस्टबिन रखने और उस पर दुकान संख्या अंकित करने का भी निर्देश दिया गया।

फुटपाथ, टोटो और यातायात व्यवस्था

फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए पीली पट्टी तथा बाइक और ग्राहकों के लिए लाल पट्टी चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
अतिक्रमण की समीक्षा के दौरान टोटो संचालन के लिए सभी मोड़ों पर क्रॉसिंग लाइन बनाने का निर्देश दिया गया। दिन में टोटो निर्धारित लेन के भीतर ही चलेंगे।
बैठक में डंप साइट, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जलापूर्ति योजना, अमृत योजना, नाली-गली पक्कीकरण, सम्राट अशोक भवन निर्माण, शवदाह गृह, समग्र विकास योजना और जल-जीवन-हरियाली अभियान की समीक्षा की गई। अमृत योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में चार पार्क बनाए जाने की जानकारी दी गई।

शोर-शराबा और ड्रोन उड़ाने पर नियंत्रण

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि रात्रि 10 बजे के बाद बारात में शोर-शराबा और पटाखे फोड़ने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति ड्रोन निर्धारित ऊंचाई से अधिक नहीं उड़ाया जाएगा। विवाह भवनों को अपने कचरे के निष्पादन की स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत करनी होगी।

आश्रय गृह व स्ट्रीट लाइट

नगर निगम क्षेत्र में सात आश्रय गृह स्थलों की समीक्षा की गई, जहां अस्थायी निवास की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हाई-मास्ट लाइट की जांच और मरम्मत के निर्देश दिए गए। बैठक में नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा, प्रभारी पदाधिकारी (गोपनीय शाखा) सुधीर कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी कोविकास कुमार सहित सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे।