न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल
सुनील कुमार तृतीय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम सुपौल के द्वारा प्रतापगंज थाना कांड सं0-24/2023 दिनांक-26.02. 2023 से जनित एन०डी०पी०एस० वाद सं0-15/23, धारा-20 (बी) (ii) (सी)/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट में आरोपित नामजद अभियुक्त रंजीत कुमार मेहता पिता-प्रमानंद मेहता सा०-पिपराही वार्ड नं0-03 2. अनिल सदा पिता-बालकृष्ण सदा सा०-पिपराही वार्ड -2 पो०-बसावनपट्टी, 3. देवचन्द्र सादा पिता-गुरूदेव सादा सा०-पिपराही वार्ड नं0-01 पो०-बसावनपट्टी तीनों का थाना-रतनपुरा, जिला-सुपौल को दोषी पाकर 15-15 (पंद्रह-पंद्रह) वर्ष का कठोर कारावास एवं 150,000 (डेढ़ लाख) रू० अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अनियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छः माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त के द्वारा में पूर्व में कारा में बिताई गयी अवधि दी गयी सजा में समायोजित की जायगी। अभियुक्त को सजा दिलाने में जिला अभियोजन की ओर धर्मेन्द्र कामत विशेष लोक अभियोजक , अभियोजन कोषांग के पुलिस पदाधिकारी कर्मी की अहम भूमिका रही।