विधानसभा चुनाव: प्रथम द्वितीय और तृतीय मतदान पीठासीन पदाधिकारियों को दी गयी ट्रेनिंग

न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी – सह- जिलाधिकारी सावन कुमार के निदेश पर मतदान कराने वाले प्रथम मतदान पदाधिकारी को सुपौल उच्च माध्यमिक विधालय तथा द्वितीय मतदान पदाधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी को बबुजन विश्वेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विधालय में जिला स्तरीय प्रथम प्रशिक्षण के पाँचवें दिन सोमवार 13 अक्टूबर को दो पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। वरीय पदाधिकारी (प्रशिक्षण कोषांग) – सह- उप विकास आयुक्त सुश्री सारा अशरफ ने प्रथम मतदान पदाधिकारी को कार्य एवं दायित्व का बोध कराते हुए बताया कि इस चुनाव में 100% मतदान केन्द्र का Web Casting होगा। पीठासीन पदाधिकारी EVM सेट के साथ (17C) भरकर जमा करेगे। (17C) उपस्थित मतदान अभिकर्ता को हस्तगत कराते हुए Receiving लेना है। सभी पीठासीन पदाधिकारी को VTR App Mobile में Downloads करके प्रत्येक दो घंटे पर इसमें रिर्पोट दर्ज करना अनिवार्य है। सभी प्रथम मतदान पदाधिकारी को EVM का मॉक ड्रिल के समय कम से कम एक सौ मत देने का निदेश दिया गया एवं मत डालने के पश्चात EVM मॉक ड्रिल से संबंधी प्रमाणपत्र भरकर जमा करने का निदेश दिया गया, नोडल मास्टर प्रशिक्षक अंजनी कुमार ने प्रथम मतदान पदाधिकारी को कार्य एवं दायित्व का बोध कराते हुए कहा वे निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के प्रभारी होगें एवं ईपिक अथवा फोटोयुक्त वैक्लपिक दस्तावेज के आधार पर निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करेंगे, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में लाल कलम से प्रत्येक मतदाता के लिए आरी (तिरछी) रेखा खीचेंगे तथा महिला मतदाता हो तो उसके क्रमांक को लाल कलम से गोल घेरना भी सुनिश्चित करेगे। नोडल मास्टर प्रशिक्षक धमेन्द्र कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान द्वितीय मतदान पदाधिकारी को कार्य एवं दायित्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाताओं का रजिस्ट्रर (17A) तथा अमिट स्याही के प्रभारी होगें। यह निर्वाचक के बायें हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेंगे। मतदाताओं का रजिस्टर में (a) प्रथम कॉलम में क्रम संख्या (b) द्वितीय कॉलम में निर्वाचक के निर्वाचक नामावली में अंकित क्रम संख्या (C) तृतीय कॉलम में पहचान संबंधी ईपिक के अतिरिक्त दस्तावेज के अंतिम चार अंक दर्ज करेंगे, तथा ईपिक प्रस्तुत करने पर ई०पी० दर्ज करेंगे। (d) कॉलम संख्या 04 में मतदाताओं का

पूर्ण हस्ताक्षर अथवा अंगुठे का निशान लेंगे, (e) कॉलम 05 में मत देने से इंकार करने वाले , मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाता,
परीक्षण मत देने वाले मतदाता आदि के संबंध में टिप्पणी दर्ज करेंगे, एवं मतदाता पर्ची जारी करेंगे। नोडल मास्टर प्रशिक्षक अमित कुमार ने तृतीय मतदान पदाधिकारी को प्रशिक्षण के दौरान कहा कि तृतीय मतदान पदाधिकारी CU के प्रभारी होंगे, एवं मतदाता से मतदात पर्ची प्राप्त कर तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही की जाँच कर बैलेट बटन को दबाकर मत देने के लिए मतदाता कक्ष में भेजेंगे।