न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के संबंध में 06 अक्टूबर 2025 को शाम 4:00 बजे एक प्रेस नोट जारी किया गया था। इसमें सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने पोस्टर और बैनर 72 घंटे के भीतर हटा लें।
यह अवधि 09 अक्टूबर 2025 को शाम 4:00 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद यदि कोई पोस्टर या बैनर पाया जाता है, तो उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और संपत्ति विरोपण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।