न्यूज स्कैन ब्यूरो,अररिया
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अररिया रवि कुमार की न्यायालय ने फुलकाहा में पदस्थापित एएसआई राजीव रंजन मल्ल की हत्या के मामले में सभी अठारह आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये की दोषियों अर्थदंड की सजा भी सुनाई।साथ ही जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर एक वर्ष तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया । न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 539/2025 में दोषियों की सजा सुनाई, जो फुलकाहा थाना कांड संख्या 40/2025 से संबंधित है और केस के शिकायतकर्ता तत्कालीन थानाध्यक्ष रौनक कुमार है।
सजा पाए जाने वाले दोषियों म लक्ष्मीपुर फुलकाहा निवासी 25 वर्षीय रूपेश कुमार यादव पिता जय नारायण यादव,30 वर्षीय मनीष प्रसाद यादव पिता परमेश्वर यादव,30 वर्षीय ओम प्रकाश यादव पिता स्व.परमेश्वरी यादव,22 वर्षीय गुड्डू यादव पिता – राजेश यादव,32 वर्षीय जयदेव कुमार यादव पिता स्व. परमेश्वरी यादव,31 वर्षीय रंजीत यादव पिता – गुलाबचंद यादव,25 वर्षीय मुकेश कुमार यादव पिता – जय नारायण यादव एवं खैरा चंदा नरपतगंज निवासी 28 वर्षीय कुन्दन कुमार यादव पिता उमेश यादव,30 वर्षीय प्रमोद कुमार यादव पिता स्व. उपेन्द्र यादव,25 वर्षीय ललन कुमार यादव पिता जय प्रकाश यादव,25 वर्षीय अनमोल यादव उर्फ रौनक कुमार भारती पिता उमेश यादव, मिर्जापुर फुलकाहा निवासी 32 वर्षीय शम्भू यादव पिता लक्ष्मी यादव,27 वर्षीय ललित कुमार पिता गणेश यादव,30 वर्षीय मिथुन कुमार यादव पिता चंद्र किशोर यादव,33 वर्षीय गुड्डू कुमार यादव पिता चंद्र किशोर यादव,32 वर्षीय गौरव कुमार सिंह अशोक सिंह,22 वर्षीय पंकज यादव पिता गणेश यादव एवं एक अन्य आरोपी सुपौल भीमपुर निवासी 26 वर्षीय प्रभु कुमार यादव पिता प्रमोद यादव को सजा सुनाई गई। ये सभी कांड के नामजद आरोपी हैं।
तत्कालीन थानाध्यक्ष रौनक कुमार ने 12 मार्च 2025 को अपने फर्द बयान के आधार पर कांड दर्ज कराया था।जिसमें फुलकाहा थाना कांड संख्या 137/2021 और फुलकाहा थाना कांड संख्या 09/2025 के नामजद आरोपी अनमोल यादव के बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि अनमोल यादव की मिर्जापुर गांव के सुभाष यादव की पुत्री की शादी में भोज में आने वाला है।अनमोल यादव के विरुद्ध अवैध शराब और गांजा तस्करी का केस लंबित था। पुलिस ने गुप्त सूचना का सनहा दर्ज करते हुए आरोपी अनमोल यादव को पकड़ने के लिए निकली और ज्योंहि लक्ष्मीपुर चौक पर पहुंची तो स्थानीय चौकीदार के पहचान के आधार पर बथनाहा वीरपुर मार्ग पर अनमोल यादव को दुकान पर देखा और उसे पकड़ कर पुलिस गाड़ी में बिठाया।इसके बाद अनमोल यादव के सहयोगियों ने पुलिस वाहन बीआर 38पी/ 3479 को क्षतिग्रस्त कर दिया और राजीव रंजन मल्ल के साथ लाठी डंडे के साथ मारपीट व हाथापाई किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा।अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज लाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
पुलिस ने प्राथिमिकी दर्ज करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया, जिस पर न्यायालय ने 28 जून 2025 को संज्ञान लेते हुए वाद का विचार के लिए सत्र न्यायालय को भेजा।जहां सभी आरोपियों को न्यायालय ने 19 जुलाई 2025 को आरोप सुनाया और न्यायालय ने साक्ष्य प्रारंभ किया।मात्र तीन महीने में ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अररिया रवि कुमार ने मामले का निष्पादन कर दिया गया ।
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दस गवाहों का परीक्षण न्यायालय में कराया गया। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 (2), 115(2) ,262, 263, 121(1) 126(2) 132, 105, 324(3), 351(1)(2) (3) एवं 61 के अंतर्गत सहायक अवर निरीक्षक की हत्या का कसूरवार मानते हुए सभी अठारह दोषियों की सजा मुक्ककर किया।
फुलकाहा के एएसआई राजीव रंजन मल्ल हत्याकांड मामले में 18 को सुनाई गई सश्रम आजीवन कारावास की सजा
