न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिला दंडाधिकारी, भागलपुर के निर्देश पर जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने का आदेश दिया गया है।
निर्देश के अनुसार 11 से 14 सितंबर 2025 तक भागलपुर जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति के साथ उपस्थित होकर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए थानावार दंडाधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं करने पर अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द कर दी जाएगी तथा शस्त्र की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।