न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
श्रम संसाधन विभाग कैमूर के तत्वावधान में श्रम अधीक्षक श्री चंदन कुमार द्वारा गठित जिला धावा दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रम रोकथाम एवं बाल श्रम विमुक्ति हेतु धावादल का संचालन जिले के चैनपुर ब्लॉक में किया गया।
उक्त धावा दल का नेतृत्व चैनपुर प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री ऋतिक रंजन द्वारा किया गया। इस क्रम में चैनपुर प्रखंड स्थित कई दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण तथा छापेमारी की गई । इस दौरान प्रखंड के लोदीपुर में स्थित कान्हा बेकरी फूड एंड प्रोडक्ट्स नामक प्रतिष्ठान से दो बाल श्रमिक वियुक्त किए गए जिनमें से एक श्रमिक झारखंड राज्य का तथा दूसरा लोदीपुर का ही रहने वाला है। बाल श्रमिकों को विमुक्त करने के उपरांत उन्हें जिला कलेक्ट्रेट स्थित बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया तथा प्रतिष्ठान के नियोजक पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है।
विदित हो कि बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से काम के बालकों से किसी भी तरह का कार्य करवाना तथा 14 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों से जोखिम भरे कार्य करवाना एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिए 2 साल तक का कारावास तथा 50000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य रिट पिटीशन में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रति विमुक्त बाल श्रमिक रुपए 20000 के अतिरिक्त जुर्माने का भी प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि प्रतिविमुक्त बाल श्रमिक रुपए 3000 की तत्काल सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा बाल श्रमिकों को दी जाती है।
इस धावा दल में शामिल अन्य पदाधिकारी में दिनेश कुमार केसरी भभुआ सदर, संतोष कुमार सिंह भगवानपुर, रामराज सोनी चांद के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी , आलिया आध्यात्मिक समाज से राकेश कुमार बाल कल्याण समिति के सदस्य तथा पुलिस बल भी मौजूद रहे।