न्यूज स्कैन ब्यूरो,अररिया
विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट प्रथम शैफाली नारायण के कोर्ट ने 448 लीटर कोडिनयुक्त कफ सिरप रखने के आरोप में दोषी को पांच साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया ।
न्यायालय ने फारबिसगंज थाना क्षेत्र के डोरिया सोनापुर वार्ड संख्या 11 निवासी मो. आदिल पिता – सैफुल रहमान को सजा सुनाई।वही इसी मामले के अन्य आरोपी मो. अतीक को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।।दोषी करार दिए मो.आदिल और बरी हुए मो.अतीक आपस में सगा भाई है।कोर्ट ने विशेष उत्पाद वाद संख्या 3248 /2023 में दोषी को सजा सुनाया।।मामला फारबिसगंज (सिमराहा) थाना प्राथमिकी कांड संख्या 866/2023 से संबंधित है।मामले में दोनों भाइयों को नामजद आरोपी बनाया गया था।जिसमें मो. आदिल को न्यायालय ने बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दोषी करार दिया ।
13 सितम्बर 2023 को पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी और दोषी के घर से कुल प्रतिबंधित कोड़िनयुक्त कफ सीरप कुल 4480 बोतल प्रत्येक बोतल अर्थात 448 लीटर बरामद किया गया था ।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कश्यप कौशल प्रथम अपराध को लेकर दोषी को रियायत देने की गुजारिश की, वही सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम संजय कुमार मिश्रा ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीलें दी । दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई ।
प्रतिबंधित कोडिनयुक्त कफ सिरप मामले में दोषी को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा,एक लाख का लगाया जुर्माना
